उत्तर प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों के लिए यूपी निवास प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा यूपी में UP Income Certificate, EWS Certificate, UP Caste Certificate Online, Haisiyat Praman Patra, Death Certificate, Birth Certificate की भी जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश में नागरिक के पास खुद का निवासी प्रमाणपत्र होना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है| आवेदन आप सहज जन सेवा केंद्र या स्वयं से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
इस आर्टिकल में UP Domicile Certificate Online Apply के बारे में बताया गया है जिससे आप घर बैठे आसानी से अपना निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) बना सकते हैं|
UP Domicile Certificate Online Applyनिवास प्रमाण पत्र(Domicile Certificate) क्या है निवास प्रमाण पत्र(Domicile Certificate) एक बेहद जरूरी दस्तावेज होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है जिसके माध्यम से नागरिक राज्य सरकार से विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको बताएंगे कि आप UP Domicile Certificate Online Apply कैसे कर सकते हैं, कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है, कितने दिन में बन जाता है, पूरी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें। | |||||||||
UP Domicile Certificate बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
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Benefits Of UP Domicile Certificate( निवास प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ)
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UP Domicile Certificate Online Apply( निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया) UP Domicile Certificate Online Apply करने के लिए सबसे पहले आपको Citizen(E-Sathi) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले E-District ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट UP E-Sathi Registration
Note- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड करने का नीचे लिंक दिया गया वहां से डाउनलोड करना है इसके बाद उसमें पूछे गए समस्त जानकारी को भर के अपलोड करना होगा| ₹30 का भुगतान करना होता है | |||||||||
IMPORTANT LINKS
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FAQS- Q- UP Caste Certificate Online कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है उत्तर प्रदेश में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल या बिजली का बिल इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाकर आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं| |