UP EWS Certificate Online Apply: भारत सरकार अपने राज्य के नागरिकों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती रहती है जिनसे उनके जीवन स्थल में काफी सुधार होता है इसी प्रकार सरकार द्वारा एक नई योजना चलाई गई है इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को भारत सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान किया जाता है|
यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक हीUP EWS Certificate बनवा सकते हैं अन्य वर्ग के नागरिक इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं| कैसे बनवा सकते हैं , क्या है पात्रता, लाभ आदि सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा क्योंकि इस आर्टिकल में UP EWS Certificate Online Apply के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है|
UP EWS Certificate Online Apply:2024आप सभी जानते हैं कि भारत में सभी जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है| भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को छोड़कर सभी जातियों को आरक्षण के माध्यम से समाज हर एक क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिलाने और विकास करने का अवसर दिया गया| अब भारत सरकार का कहना है कि जो सामान्य वर्ग के नागरिक हैं और गरीब हैं उनको भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा| इसके लिए उन्हें EWS Certificate बनवाना होगा| यह सर्टिफिकेट आप ऑफलाइन माध्यम से अपने तहसील में जाकर बनवा सकते हैं| इस प्रमाण पत्र की वैधता केवल एक साल होती है इसके बाद फिर से आपको दोबारा बनवाना होता है| | |||||||
UP EWS Certificate के लाभईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक प्रकार का जाति प्रमाण पत्र होता है, जैसे -अनुसूची जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र ओबीसी प्रमाण पत्र इसी प्रकार यह भी सामान्य जाति प्रमाण पत्र है, जिसके बनवाने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होती है|
| |||||||
Required Documents For UP EWS Certificate(ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट)
Optional(यदि आपके पास हो तो ले जाएं जिससे सर्टिफिकेट आपका जल्दी बनेगा)
| |||||||
How To UP EWS Certificate Online Apply(UP EWS Certificate -आवेदन प्रक्रिया) आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनाने का कोई भी पोर्टल लॉन्च नहीं किया है| उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑफलाइन माध्यम से ही बनाया जाता है| जिसके लिए निम्न चरण है- Step-1 सबसे पहले EWS Certificate का फॉर्म डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है Step-2 इसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गई समस्त जानकारी को ध्यान पूर्वक भरना है| Step-3 इसके बाद आपको अपने तहसील में जाकर किसी वकील द्वारा एक शपथ पत्र बनवाना होगा| Step-4 शपथ पत्र बनवाने के बाद तहसील में डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर देना होगा| Step-5 इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा यदि आप पत्र रहेंगे तो EWS Certificate को बना दिया जाएगा| Step-6 कुछ दिन बाद आप अपने लेखपाल से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं| | |||||||
IMPORTANT LINK
| |||||||
FAQS- Q- क्या यूपी में EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाया जा सकता नहीं है ? नहीं, यूपी में EWS सर्टिफिकेट केवल ऑफलाइन माध्यम से बनाया जा सकता है | |